Saraikela: सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे टू की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी सैफुद्दीन उर्फ सैफुल्ला को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अदालत ने आरोपी को 2 लाख जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई है । आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी को 5 साल का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। घटना के संबंध में मृतक मुड़िया निवासी मोहम्मद नासिर की पत्नी रेशमा खातून की शिकायत पर सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।जिसमें कहा गया था कि 27 सितंबर 2018 की शाम लगभग 6 बजे मुडिया के मोहम्मद नासिर फल खरीदने कोलाबीरा गए थे। इस दौरान मुड़िया तालाब के समीप आरोपियों ने उन्हें घेर कर गोली मार दी थी।घटना में मोहम्मद नासिर की मौत हो गई थी। इस मामले में 4 आरोपियों को पहले से ही कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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