Adityapur: आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में हो रहे विलंब तथा पेयजल एवं सीवरेज के नाम पर सड़कों को खोदकर रख देने से आम लोगों को हो रही कठिनाई को लेकर सामाजिक संगठन जन कल मोर्चा द्वारा झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका (संख्या-डब्ल्यूपी (पीआईएल)-3629/2023) पर 25 जून को न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद व न्यायमूर्ति अरुण राय की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की गई.

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सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गेल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर नाराजगी व्यक्त करते हुए रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को गेल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हाईकोर्ट में हाजिर कराने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि जन कल्याण मोर्चा ने इस जनहित याचिका में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव, नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, जिला उपायुक्त, आदित्यपुर नगर निगम के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जुडको के प्रबंध निदेशक तथा जेएआरडीसीएल और गेल को जुडको के प्रबंध निदेशक तथा जेएआरडीसीएल और गेल को प्रतिवादी बनाया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट कोर्ट के अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे ने हाईकोर्ट में जन कल्याण मोर्चा का पक्ष रखा है. हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 3 जुलाई को की जायेगी. उक्त जानकारी मोर्चा के अध्यक्ष व अधिवक्ता ओम प्रकाश ने दी है.
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