Aditypur: आदित्यपुर थाना क्षेत्र में दुकानदार से रंगदारी मांगने के नाबालिग आरोपियों को थाना प्रभारी राजन कुमार द्वारा पकड़ने के बाद पैदल बाजार में परेड कराने का मामला सामने आया है. बीते रविवार को थाना प्रभारी ने शाम 5 बजे मामले में आरोपित चार नाबालिगों को पकड़ा जिन्हें बाजार में पैदल घुमाने के बाद थाने लाया गया.

Adityapur Extortion Protest: आदित्यपुर में बेलगाम हो रहे अपराधी, हथियार के बल पर दुकानदार से मांगी रंगदारी, विरोध में बाजार बंद

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आरोपित नाबालिगों को पकड़ने के बाद थाना प्रभारी द्वारा पत्रकारों को बताया गया कि सभी आरोपी नाबालिग हैं और इनके विरुद्ध पूर्व में कोई मामला दर्ज नहीं है. लिहाजा एसपी और एसडीपीओ से प्राप्त निर्देश के बाद इनके विरूद्ध मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है. जबकि शनिवार रात दिण्डली बाजार स्थित दुकानदार प्रेम कुमार से इन नाबालिगों द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी. जहां दुकानदार द्वारा पिस्तौल दिखाने की बात भी कहीं गई थी. हालांकि पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से हथियार बरामद नहीं किया गया. पुलिस का दावा है कि इनके पास केवल तेज धारदार एक अधिकार मिला है. घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी आरोपियों विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज नहीं होने की बात पुलिस द्वारा कही गई है.

आनंद प्रकाश, सरायकेला, एसपी,

मामला संज्ञान में आने पर करेंगे कार्रवाई: एसपी

नाबालिग आरोपियों को पकड़कर बाजार में परेड कराए जाने संबंधित मामले को लेकर जब सरायकेला एसपी आनंद प्रकाश से बात की गई तो उन्होंने कहा कि फिलहाल मामला उनके संज्ञान में नहीं है. एसपी ने कहा कि यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है. तो दोषी थाना प्रभारी पर निश्चित तौर से कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि नाबालिग आरोपियों को थाने में हिरासत में रखने के बजाय बालमित्र थाना में रखकर उनके साथ मधुर व्यवहार किए जाने का नियम है. यहां तक की नाबालिग से पूछताछ भी पुलिस को बिना वर्दी के करना है. लेकिन आदित्यपुर पुलिस द्वारा संभवत इन सभी नियमों को दरकिनार किया गया है.

 

राजन कुमार, थाना प्रभारी

जेजे एक्ट का उल्लंघन जघन्य अपराध : डालसा सचिव

सरायकेला डालसा सचिव क्रांति प्रसाद ने इस संबंध में दूरभाष पर बताया है कि जस्टिस जूविनाइल एक्ट का उल्लंघन करने वाले सरकारी पदाधिकारियों पर इन मामलों में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा की संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने वाले नाबालिग को भी पुलिस बाजार में परेड नहीं करा सकती. यह नियम के पूर्णत: विरुद्ध है. वहीं इस गंभीर मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर कुमार “पप्पू” ने बताया है कि पुलिस माइनर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती. यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो इसकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. क्योंकि कानून से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है.

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