Chaibasa :- जिला समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की संयुक्त अध्यक्षता में लोकसभा निर्वाचन के निमित्त प्रेस ब्रेफिंग का आयोजन किया गया.

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जानकारी देते डीसी एसपी


जिला उपायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि शाम 5 बजे के बाद से साइलेंस पीरियड जिले में लागू कर दिया गया है. जिसमें राजनीतिक दलों, अभ्यार्थियों के द्वारा पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी गई है. जिले के अनुमंडल क्षेत्र में प्रतिबंधित शर्तों के साथ धारा 144 लागू की गई है. होटल, लॉज, गेस्ट हाउस  सहित सामुदायिक स्थल में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है. किसी भी प्रकार का आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.


पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जानकारी बताया  कि जिले में 13 मई को मतदान केन्द्रों में मतदान किया जाना है. उसके लेकर जिले में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था तैनात किया गया है. जिले में 524 मतदान केंद्र नक्सली दृष्टिकोण से प्रभावित हैं. इस बार जिले के कई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कैंप स्थापित होने के उपरांत प्रथम बार मतदान किया जाएगा जिसमें मुख्य रूप से तिरलपोसी रेंगहातु, बुढ़ई में प्रथम बार वॉटिंग किया जाएगा. केंद्रीय रिजर्व बल के 168 बटालियन की प्रतिनियुक्ति की गई है.

10 सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत कुल 1715 मतदान केंद्र है. जिसमें कुल 877 अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्र की संख्या 838 हैं.

10 सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे PWD मतदाताओं की संख्या 19474 तथा 85+ मतदाताओं की संख्या 4939 हैं. जिनकी सुविधा हेतु वाहन व्हीलचेयर एवं वॉलिंटियर्स की व्यवस्था की गई है. यंग वोटर्स (young voters) की संख्या 61828 हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे.

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पश्चिम सिंहभूम जिले के 52-चाईबासा में 38, 53- मंझगांव में 43, 54- जगन्नाथपुर में 34, 55- मनोहरपुर में 38 एवं 56- चक्रधरपुर में 36 कुल 189 इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं. जिसमें P-2 एवं P+1 मतदान केन्द्रों के ईवीएम (EVM) को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुरक्षित पूर्वक CCTV की निगरानी में रखने की व्यवस्था की गई है. उसे संदर्भ में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधि एवं चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जा चुका है.

इस बार जिले में सभी 229 सेक्टर ऑफिसर्स एवं कुल 5676 मतदान दल के कर्मियों को निर्वाचन कार्य के लिए प्रशिक्षित किया गया है.

52 चाईबासा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल क्लस्टर की संख्या 12 और कुल सेक्टर की संख्या 40 हैं. 53 मंझगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल क्लस्टर की संख्या 00 और कुल सेक्टर की संख्या 43 हैं. 54- जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल क्लस्टर की संख्या 34 और कुल सेक्टर की संख्या 44 हैं. 55 मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल क्लस्टर की संख्या 38 और कुल सेक्टर की संख्या 50 हैं. 56- चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल क्लस्टर की संख्या 27 और कुल सेक्टर की संख्या 44 हैं. सभी क्लस्टरों में सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

लोकसभा आम चुनाव 2024 के निमित्त 10 सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के Polled EVM / VVPATs को मतदान के पश्चात सुरक्षित रखने के लिए महिला कॉलेज चाईबासा में विधानसभा बार स्ट्रांग रूम स्थापित किया गया है. Polled EVM/VVPARs एवं मतदान सामग्रियों के प्रति के लिए 35-35 मतदान केन्द्रों पर 1-1 टेबल स्थापित किए गए हैं. जहां पर्याप्त संख्या में पदाधिकारी एवं कर्मियों के प्रतिनियुक्ति की गई है.

जिले में 52 चाईबासा के 40, 53 मझगांव के 10, एवं 56 चक्रधरपुर के 25 कल 75 मतदान  केन्द्रों को महिला मतदान केंद्र के रूप में अधिस्थापित किया गया है. जहां पीठासीन प्रथम, द्वितीय, तृतीय मतदान पदाधिकारी के रूप में महिला कर्मियों की ही प्रतिनियुक्ति की गई है.

इस जिले में 52 चाईबासा के 01 मतदान केंद्र बूथ ना० 127, श्रद्धानंद बालिका मध्य विद्यालय बड़ी बाजार कमरा संख्या 02 को PWD मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है. जहां पीठासीन प्रथम द्वितीय तृतीय मतदान पदाधिकारी के रूप में PWD कर्मियों की ही प्रतिनियुक्ति की गई है.

जिले में सभी मतदान केन्द्रों पर Web casting कराई जा रही है. इस जिले में कुल 110 Micro Observer की प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी मतदान केन्द्रों एवं कलस्टरों पर मतदान दलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है.

मतदान की तिथि 13 मई को पुरे जिले में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है.

मतदान दिवस 13 मई 2024 को जिला के सभी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के संचालकों को अपने कर्मियों को मतदान देने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. उक्त तिथि को कर्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड के आदेशानुसार निगोशिएबुल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट, 1881 की धारा- 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. पश्चिमी सिंहभूम, जिला के सभी सरकारी कार्यालय 13 मई 2024 को बन्द रहेंगे.

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