Chaibasa :- खेत की जुताई करने के क्रम में हुए विवाद में सिर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है.
जानकारी अनुसार मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के हेस्सबांध निवासी लुकना सुरीन की हत्या करने के आरोप में अभियुक्त जीतेन सुरीन के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था. विगत वर्ष अगस्त के महीने में मकई बोने को लेकर खेत जोतने के क्रम में लुकना सुरीन और जीतेन सुरीन का विवाद हुआ था. इस विवाद लेकर 2.02.2019 को समय करीब दोपहर 12 बजे जब लुकना सुरीन अपने घर पर खाटिया में सोया हुआ था. अभियुक्त जीतेन सुरीन द्वारा दउली से काट कर लुकना सुरीन का सिर धड़ से अलग कर दिया. जिससे लुकना सुरीन की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त जीतेन सुरीन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.
जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जीतेन सुरीन को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.
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