Chaibasa : हिट एंड रन मामले में कांग्रेस के सौरभ अग्रवाल को पश्चिम सिंहभूम जिला न्यायालय ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इस मामले में दोषी सौरभ अग्रवाल को 30 जनवरी को सजा सुनाएगी.
प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की कोर्ट ने शुक्रवार को वर्ष 2018 के हिट मामले में फैसला सुनाते हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सौरभ अग्रवाल को दोषी माना है. कोर्ट में पेश किये गए तमाम सबुत और गवाह के आधार पर सौरभ अग्रवाल को दोषी करार दिया है. जानकार की मानें तो कोर्ट इस मामले में सौरभ अग्रवाल को 5 से 10 साल या फिर आजीवन की सजा या सुना सकती है. बता दें की वर्ष 2018 के 3 मार्च को कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार से कुचलकर 7 लोगों की जान ले ली थी. इस सड़क हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया था. 3 मार्च 2018 की शाम हाटगम्हरिया और गोईलकेरा के दो आदिवासी परिवार शादी की रस्म निभाने के लिए चक्रधरपुर के बोड़दा पुल के किनारे ऐराबोंगा नामक पूजा कर रहे थे, उस समय करीब 15 लोग मौजूद थे, इसी दौरान तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सौरभ अग्रवाल ने अपनी कार पूजा स्थल में घुसेड़ दी थी, तेज रफ़्तार में कार पूजा कर रहे 15 लोगों को रौंदते हुए मवेशियों की तरह कुचल दिए गए थे. इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि 8 लोग घायल हो गए थे. इस हादसे के बाद खूब हंगामा मचा था. हंगामे के बाद सौरभ अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. करीब 5 साल बाद अब जाकर मामले में फैसला आया है. और कोर्ट ने सौरभ अग्रवाल को दोषी करा दिया है. जानकर की मानें तो कोर्ट इस मामले में सौरभ अग्रवाल को 5 से 10 साल या आजीवन की सजा सुना सकती है.