Chaibasa (चाईबासा) : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चाईबासा ने उपभोक्ता मामला संख्या 18/2022 सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसायटी लिमिटेड (Sahara Society) को उपभोक्ता सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा का दोषी मानते हुए शिकायतकर्ता को 1,22,300 रुपये चुकाने का आदेश दिया है.
यह मामला मोहम्मद हसरत हबीब, निवासी मेन रोड, बारिबाजार, चाईबासा द्वारा दायर किया गया था. शिकायतकर्ता ने 15 फरवरी 2018 को “सुपर बीबी पॉलिसी” के तहत 50,000 रुपये जमा किए थे जिसकी परिपक्वता राशि 1,50,000 रुपये 15 फरवरी 2021 को बनती थी। लेकिन परिपक्वता की अवधि पूरी होने के बाद भी राशि का भुगतान नहीं किया गया.
शिकायतकर्ता ने मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक उत्पीड़न के लिए कुल 2,50,000 रुपये की मांग की थी. सुनवाई के दौरान आयोग ने प्रमाणों और गवाहियों के आधार पर पाया कि सहारा सोसायटी ने उपभोक्ता को उसका निवेश व ब्याज लौटाने में गंभीर लापरवाही बरती है.
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि सोसायटी का यह कृत्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सेवा में कमी और विश्वासघात की श्रेणी में आता है.
आयोग का आदेश
सहारा सोसायटी को शिकायतकर्ता को 92,300 रुपये दावा राशि, 25,000 रुपये मुआवजा एवं 5,000 रुपये वाद व्यय, कुल 1,22,300 रुपये 45 दिनों के भीतर अदा करने होंगे. निर्धारित समय सीमा में भुगतान न करने पर 9% वार्षिक ब्याज लगेगा.
आदेश की प्रति दोनों पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी और आयोग की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी.