Chaibasa (चाईबासा) : सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सच्चिदानंद मिश्रा ने स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) क्रेडिट कार्ड चाईबासा के खिलाफ उपभोक्ता आयोग न्यायालय में मामला दर्ज कर केस जीता है। इस मामले में उपभोक्ता आयोग ने एसबीआई क्रेडिट कार्ड को 1,50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति और 25,000 रुपए की कानूनी खर्चों एवं 25, 000 रुपए मानसिक क्षति हेतु की भरपाई करने का आदेश दिया है. सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट सच्चिदानंद मिश्रा की ओर से अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने केस की पैरवी की.

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मामले की शुरुआत तब हुई जब श्री मिश्रा को एक क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के बावजूद कार्ड प्राप्त नहीं हुआ. लेकिन उन्हें एसबीआई क्रेडिट कार्ड द्वारा बकाया भुगतान के लिए लगातार फोन कॉल्स आ रही थी. जब उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट (CIBIL) की जांच की. तो पाया कि उनके नाम पर 5000 रुपए बकाया दिखाया गया है. जिससे उनका CIBIL स्कोर प्रभावित हुआ.

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उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में कहाकी SBI क्रेडिट कार्ड की सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के कारण श्री मिश्रा को मानसिक तनाव और आर्थिक नुकसान हुआ है. आदेश में यह भी कहा गया है कि एसबीआई क्रेडिट कार्ड ने बिना कार्ड वितरण के ही बकाया राशि वसूलने की कोशिश की, जिससे श्री मिश्रा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा. साथ ही उन्हें अपने हाउसिंग लोन में ज्यादा राशि का भुगतान करना पड़ा और उन्हें उनके कम सिबिल स्कोर होने के कारण कार लोन से भी वंचित रहना पड़ा.

अदालत ने दिए 2 लाख भुगतान के आदेश

अदालत ने श्री मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाते हुए SBI क्रेडिट कार्ड को 2 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया. जिसमे 9 प्रतिशत ब्याज दर भी शामिल है. भुगतान 60 दिनों के भीतर करने का आदेश दिया गया है. यह मामला वर्ष 2018 से लंबित था. वही उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह सदस्य राजीव कुमार एवं सदस्या श्रीमती देव श्री चौधरी ने किसी भी प्रकार की सेवाओं में कमी, अनुचित व्यापार हेतु उपभोक्ता न्यायालय में आने को कहा है जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान बहुत कम समय में जल्द किया जा सके.

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