Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पोडोगेर गांव के एक परिवार के तीन सदस्यों की गला काट कर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा के न्यायालय में आज 5 अभियुक्तों को फांसी की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाई है.

बता दें कि बंदगाँव थाना क्षेत्र में 08.11.2021 की रात्रि को प्राथमिकी अभियुक्तों के द्वारा बंदगाँव थाना अन्तर्गत ग्राम पोडोगेंर के सलीम डहांगा, उसकी पत्नी बेलानी डहांगा और पुत्री राहिल डहांगा को उसके घर के आंगन में गला रेत कर हत्या कर दिया गया था. हत्या के बाद तीनो के शव को कारो नदी तट के किनारे बालू एवं मिट्टी के नीचे छुपा दिया गया था. जिस के बाद अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने उक्त तीनों के शव को बरामद किया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद सं0- 229 / 2022 द्वारा धारा 302/201 /120 (बी) /34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त मरकस डहांगा, इलियास डहांगा, केम्बा डहांगा, दाउद डहांगा और इलियास डहांगा उर्फ बंका बाकु को फांसी और 100000/- (एक लाख) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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