Chaibasa:- पश्चिमी सिंहभूम के जिला परिवहन पदाधिकारी केके राजहंस ने खदानों में संचालित भारी वाहनों का जांच किया. इस क्रम नोवामुंडी, बड़ाजामदा, हाथी चौक में खदानों, मिनरल्स माइनिंग, लोडिंग एवं परिवहन में लगे वाहनों का जांच किया गया.

जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जांच मुख्यतः निम्न बिंदुओं पर की गई है.

★ वैसे वाहन तथा मशीन जो माइनिंग/ लोडिंग/ परिवहन में लगे हैं, सारे का निबंधन अनिवार्य है.

★ जो वाहन एवं मशीन झारखंड में व्यवसाय कर रहे हैं और उन वाहनों के ओनर भी झारखंड के निवासी हैं, ऐसे वाहनों का झारखंड में निबंधन होना अनिवार्य है.

★ मिनरल्स माइनिंग / लोडिंग / परिवहन मे लगे सारे वाहन का अन्य कागजात जैसे टैक्स / परमिट / फिटनेस / पोलूशन आदि का वैलिड होना अनिवार्य है.

इस क्रम में नोवामुंडी के टाटा स्टील माइंस का औचक निरीक्षण कर माइंस मे माइनिंग, लोडिंग, परिवहन मे लगे वाहनो का जांच किया गया. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा माइंस मे उपयोग हो रहे सारे वाहनों का विवरण भी उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया. हाथी चौक में 60 वाहनों कि जांच कि गयी दोषी पाए जाने वालो पर झारखण्ड मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना किया जायेगा. साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले मे लगे मिनरल्स माइनिंग, लोडिंग, परिवहन का जांच लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर नियम के तहत उचित कार्रवाई भी की जाएगी.

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