Ranchi : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया.

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इधर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें झटका दे दिया है. उनके द्वारा दाखिल याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की और मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा है.

जमीन घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को हुई. शीर्ष कोर्ट ने ईडी द्वारा की गयी गिरफ्तारी के मामले पर कहा कि इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हो रही है. हाईकोर्ट में यह मामला लंबित है. यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया. हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की. वही ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पैरवी की. याचिका की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ ने किया. इस विशेष पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी शामिल थे.

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