Chaibasa : प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम जिले की अदालत ने जमीन विवाद में लाठी डंडे से पीट-पीट कर एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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मामला मंझारी थाना क्षेत्र के निश्चितपुर पड़सा गांव का है. 15 जनवरी 2022 को मृतक लक्ष्मण हेम्ब्रम की पत्नी के लिखित शिकायत पर थाना में मामला दर्ज किया गया था. म्रतक की पत्नी जानकी हेंब्रम ने लिखित शिकायत में कहा था कि 15 जनवरी 2022 को रात के लगभग 10 बजे लखन हेंब्रम और उसकी पत्नी लक्ष्मी हेंब्रम ने जानकी के घर आए और बिना कुछ बताते हुए जानकी और उसके पति लक्ष्मण हेंब्रम पर लाठी डंडा से हमला कर दिया.

अचानक हुए इस घटना में दोनों पति लक्ष्मण हेंब्रम और उसकी पत्नी जानकी हेंब्रम को लाठी डांटे से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना में लक्ष्मण हेंब्रम का सिर में गंभीर रूप से चोट लगने से घटना स्थल पर मौत हो गई. मामले में बताया गया है कि दोनों परिवारों के बीच वर्षों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इस घटना के बाद पुलिस ने मानले की जांच करते हुए लखन हेंब्रम और उसकी पत्नी लक्ष्मी हेंब्रम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

बाद में पुलिस सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया. इस मामले में लखन हेंब्रम और उसकी पत्नी लक्ष्मी हेंब्रम को प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रूपए का जुर्माना लगाया हैं.

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