Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के जटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत घरेलू झगड़े में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति बबलू तिरिया को न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू तिरिया को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

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मामले के संबंध में बताया गया है कि जेटेया थाना में 24.11.2021 को धारा- 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू तिरिया के विरूद्ध उसकी पत्नी गोनो लागुरी की हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. 22.11.2021 को गोनो लागुरी अपनी पत्नी सुबनी लागुरी के बीच में घरेलू बात को लेकर आपस में झगड़ा झंझट हुआ था. सुबनी लागुरी द्वारा अपने भाई बबलू तिरिया से झगड़ा झंझट संबंध में शिकायत की थी. दिनांक- 23.11.2021 को गोनो लागुरी अपनी पत्नी के साथ ग्राम – टीटूसाई स्थित अपने ससुराल गये थे. शाम करीब 7 बजे मृतक गोनो लागुरी को अभियुक्त बबलू तिरिया द्वारा दाउली से सिर और चेहरा पर मार कर हत्या कर दिया. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त बबलू तिरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.

जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बबलू तिरिया को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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