Chaibasa : सदर अंचल क्षेत्र के नरसंडा गांव में शनिवार को विधवा वृद्धा फूलमती सुंडी की करीब डेढ़ एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया और उसपर उसे दखल दिलाया गया. इस दौरान इलाके के कई मानकी तथा ग्राम मुंडा व  पंचायत मुखिया समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे. इस जमीन पर अकतर अहम्मद उर्फ अख्तर अंसारी नामक व्यक्ति का लंबे समय से अवैध कब्जा था. उसने मकान तथा दुकानें बनवा ली थीं। दखल दिहानी की कार्यवाही नरसंडा की ग्रामसभा तथा कोल्हान भूमि बचाओ समिति के नेतृत्व में हुई.

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वहीं कब्जेदार अकतर अहम्मद ने जमीन से परिवार तथा घरेलू सामानों के साथ हटने के लिये दो महीने का समय मांगा जिसपर नरसंडा ग्रामसभा ने स्वीकृति दी. अकतर अहम्मद ने कहा कि वे जमीन खाली कर देंगे. जैसे ही उनको किराये का मकान मिल जाता है. दखल की प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ. मुसलिम पक्ष भी की ओर से सहयोग दिया गया.
कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद सावैयां ने बताया कि जमीन मालिक फुलमती सुंडी तथा कब्जेदार अकतर अहम्मद के बीच एसएआर कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें अकतर अहम्मद हार गये.

 

उनको सदर अंचल कार्यालय द्वारा जमीन खाली करने का भी निर्देश प्राप्त था. सीओ ने 26 अगस्त यानी आज के दिन ही दखल दिलाने का निर्देश जारी किया था. उसी के आलोक में ग्रामसभा नरसंडा तथा हमारी समिति ने सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में फूलमती सुंडी को दखल दिलाया. इस मौके पर समिति के कानूनी सलाहकार सुरेश सोय, ग्रामीण मुंडा धुर्वा सुंडी, मानकी किंगकोंग पुरती, मुखिया श्रीराम सुंडी, सेलाय सुंडी, फूलमती सुंडी, कब्जेदार अकतर मोहम्मद, मंगल सिंह सुंडी, देवेंद्र सुंडी, मोहन सिंह सुंडी, विजय सुंडी, रमेश सुंडी, सेलाय सुंडी, गुलु मछुवा, विशु पान समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

इन प्लॉटों पर था अवैध कब्जा –

जिन प्लॉटों पर अवैध कब्जे थे वे सभी नरसंडा के सुफलसाई टोले में चाईबासा-रांची मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है. इसका थाना नंबर 649, खाता संख्या 695, प्लॉट संख्या 1777, 1778, रकवा 0.77 डिसमिल, खाता संख्या 692, प्लॉट संख्या 1774, रकवा 0.47 डिसमिल है. इन जमीनों पर अवैध कब्जे को लेकर फूलमती सुंडी तथा अकतर अहम्मद के बीच आयुक्त के एसएआर कोर्ट में मामला चल रहा था. जो एसएआर रिवीजन वाद संख्या 15/2013 है. इसमें फूलमती सुंडी, पिता स्वर्गीय पाईकिराई सुंडी के पक्ष में फैसला आया.

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