Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में चाईबासा न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त राउत बिरूवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है.

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मंझारी थाना में अभियुक्त राउत बिरूवा के खिलाफ 13.05.2022 को भागाबिला गांव निवासी बीर सिंह बिरुवा की हत्या करने के आरोप में मंझारी थाना में मामला दर्ज किया गया था. घटना दिनांक 12.05.2022 संध्या में मृतक बीर सिंह बिरुवा की पत्नी सेवती बिरुवा अभियुक्त राउतु बिरुवा के घर में सोई हुई थी. मृतक बीर सिंह बिरूवा, सेवती बिरुवा को बुलाने अभियुक्त राउतु बिरूवा के घर पहुँचा था. सेवती बिरुवा को सोते देख गुस्से से सेवती बिरूवा के साथ मारपीट करने लगा. इस क्रम में अभियुक्त राउतु बिरूवा द्वारा खटिया के पावा से बीर सिंह बिरुवा के सिर पर मार दिया गया. इलाज के क्रम में बीर सिंह बिरूवा की मृत्यु सदर अस्पातल, चाईबासा में हो गई. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा काण्ड के अभियुक्त राउतु बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राउतु बिरुवा को आजीवन कारावास तथा दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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