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Chaibasa (चाईबासा) : झींकपानी के जिला परिषद सदस्य और मजदूर नेता जान मिरन मुंडा को जगन्नाथपुर की युवती से दुष्कर्म के मामले में चाईबासा व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार इस संबंध में जगन्नाथपुर की एक युवती ने 21 जून 2022 में मनोहरपुर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था. प्राथमिकी में युवती ने बताया था कि 12 फरवरी 2022 को सुबह 9 बजे जान मिरन मुंडा ने उसको फोन करके घर से बहला फुसलाकर बुलाया था. जिसके बाद वो अपने साथ बैठाकर मनोहरपुर ले गए. वहां एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई. पीड़िता ने कहा कि ऐसे में शादी की बात कहने पर 12 मई को आरोपी जॉन मिरन मुंडा ने गर्भ को गिराने के लिए जोर जबरदस्ती से दवा भी खिला दी.

मनोहरपुर थाने में प्राथमिकी के उपरांत अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी मुंडा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.

इसके ही आधार पर उक्त कांड को लेकर सुनवाई करते हुए मंगलवार को चाईबासा व्यवहार न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा अभियुक्त जॉन मिरन मुंडा को धारा 376 (2) (एन) भादवि में 10 साल कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है.                               http://Chaibasa High-level Meeting: जवान की शहादत के बाद DGP ने बुलायी हाइलेवल मीटिंग, आज चाईबासा में बनेगी रणनीति, सारंडा में नक्सलियों के खिलाफ चलेगा बड़ा अभियान

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