Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चक्कर में महिला के भतीजे की हत्या करने के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प० सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने बिरसा तिर्की उर्फ भौता को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

बता दें कि मनोहरपुर थाना क्षेत्र में 6.10.2021 को रेलवे कर्मचारी को अभियुक्त द्वारा हत्या कर शव को पोसैता स्टेशन के बगल में रेलवे ट्रैक पर फेंकने के मामले में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज किया गया था. उक्त घटना में रेलवे कर्मचारी की पहचान उमेश कच्छप के रूप में कई गई थी. रेलवे कर्मचारी की अज्ञात अभियुक्त द्वारा हत्या कर शव को पोसैता स्टेशन के बगल में रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था. अनुसंधान के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक उमेश कच्छप की चाची से अप्राथमिकी अभियुक्त बिरसा तिर्की उर्फ भौता का अवैध संबंध था. जिसका उमेश कच्छप के द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था. परंतु बिरसा तिर्की उर्फ भौता उसकी बात को नहीं माना और 5-6.10.2021 की रात्रि को मौका पाकर उमेश कच्छप की हत्या कर दी. उसके बाद चाईबासा पुलिस द्वारा अप्राथमिकी अभियुक्त बिरसा तिर्की उर्फ भौता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.

जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में दिनांक- 16.02.2023 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प० सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद संख्या- 117/2022 द्वारा धारा 302 भा०द०वि० के अंतर्गत बिरसा तिर्की उर्फ भौता को आजीवन कारावास और 10,000/- (दस हजार) रुपये जुर्माना की सजा दी गयी है।

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