Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी पत्नी को पीट पीट कर हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही 10,000/- रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
मृतिका पदमावती महतो के पिता विपिन महतो के लिखित आवेदन के आधार पर वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था. अभियुक्त सुखलाल पिंगुवा मृतिका पदमावती महतो के साथ पढ़ाई करता था. उसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई और चुपके से शादी करके गुआ में रहने लगे. शादी के बाद अभियुक्त सुखलाल पिंगुवा द्वारा मृतिका पदमावती महतो को लगातार मारपीट किया जाता था. घटना के दो दिन पहले भी अभियुक्त द्वारा मृतिका पदमावती महतो को मारपीट कर जख्मी कर दिया था. जिससे उसकी मृत्यु हो गई. काण्ड में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी, लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार, सदर कोर्ट, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा द्वारा पैरवी की गई है.