CHAIBASA:-  पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)-सह-जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त संदीप बक्शी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर एवं जिला परिवहन पदाधिकारी कृष्ण कुमार राजहंस के द्वारा आसन्न पंचायत चुनाव के प्रथम चरण तहत आज चक्रधरपुर, सोनुआ, गोइलकेरा तथा बंदगांव में नाम-निर्देशन की तैयारियों का जायजा लिया गया।

विदित रहे कि पंचायत (आम) निर्वाचन- 2022 के प्रथम चरण के तहत 16 अप्रैल को जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 5 में सूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नाम-निर्देशन प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख 23 अप्रैल के अपराह्न 3:00 बजे तक है। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए 25 व 26 अप्रैल के अपराह्न 3:00 बजे तक और अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की तारीख 27 व 28 अप्रैल के अपराह्न 3:00 बजे तक तथा निर्वाचन प्रतिक आवंटन की तारीख 29 अप्रैल निर्धारित है। प्रथम चरण के तहत मतदान की तिथि 14 मई प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक और 17 मई प्रातः 8:00 बजे से मतगणना की तारीख तय है। प्रथम चरण के तहत सम्मिलित उक्त चार प्रखंडों यथा चक्रधरपुर(282), बंदगांव(174), सोनुआ(153), गोइलकेरा(153) के कुल 772 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न होगा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिलापरिषद पद के लिए अपर उपायुक्त-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। जबकि पंचायत समिति सदस्य संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य हेतु संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं मुखिया पद के अभ्यर्थी संबंधित अंचल क्षेत्र के अंचलाधिकारी (गोईलकेरा में कार्यपालक दंडाधिकारी) के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर निर्वाची पदाधिकारी के साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। निर्वाचन के प्रथम चरण के तहत जिला परिषद सदस्य हेतु 09, पंचायत समिति सदस्य हेतु 67, ग्राम पंचायत मुखिया पद हेतु कुल 58 तथा ग्राम पंचायत सदस्य के 762 पदों के लिए वोटिंग किया जाना है।

विभिन्न पदों के लिए निम्न प्रकार से नाम-निर्देशन शुल्क निर्धारित है
★ ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में ₹100 तथा यदि अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो तो उनके लिए ₹50.

★ ग्राम पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति के सदस्य के लिए ₹250 तथा जहां अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो वहां ₹125.

★ जिला परिषद के सदस्य पद के मामले में ₹500 तथा जहां अभ्यर्थी महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो वहां ₹250.

★ यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी एक पद के लिए 1 से अधिक नाम-निर्देशन पत्र दाखिल किया जाता है, तो उसे एक से अधिक नाम-निर्देशन शुल्क जमा करना अपेक्षित नहीं होगा। उसे मात्र जमा की गई राशि की छाया प्रति जो स्वअभिप्रमाणित होगा, संलग्न करना होगा।

★ नाम-निर्देशन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा।

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