Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में ऑटो चालकों के लिए नियम बनाने और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने परिवहन विभाग,राँची नगर निगम, राँची के एसएसएपी और डीसी को यह बताने का निर्देश दिया है कि ऑटो और ई रिक्शा चालकों का ड्रेस कोड क्यों नहीं है.
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अदालत ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक ड्रेस कोड का पालन करें. अदालत अब इस मामले में 4 जुलाई को सुनवाई करेगा. राज्य सरकार की ओर से इस मामले में श्रीनु गणपति ने बहस की. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने बहस की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और अरुण कुमार राय की बेंच में सुनवाई हुई.
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