Saraikela (सरायकेला) : चाइल्ड हेल्पलाइन सरायकेला की ओर से बुधवार को राजनगर स्थित कस्तूरबा गांधी उच्च विद्यालय एवं राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय में विद्यार्थियों के बीच बाल अधिकार एवं सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा से जुड़े कानूनों तथा जरूरी सहायता सेवाओं के बारे में जागरूक करना था।
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कार्यक्रम के दौरान बाल कल्याण समिति, सरायकेला के सदस्य एस. ए. हैदर ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि लड़कियों के विवाह की वैध आयु 18 वर्ष तथा लड़कों के विवाह की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इससे कम उम्र में विवाह कराना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानूनन दंडनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई भी कार्य कराना बाल श्रम माना जाता है और ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्यवाही एवं सज़ा का प्रावधान है।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार द्वारा संचालित स्पॉन्सरशिप योजना के तहत ऐसे बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है, जिनके माता-पिता में से एक या दोनों नहीं हैं। इन बच्चों के पालन-पोषण हेतु प्रति माह 4,000 रुपये बाल कल्याण समिति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं।
इस अवसर पर चाइल्ड हेल्पलाइन प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर कविता मिश्रा ने बच्चों को 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी संकट या सहायता की आवश्यकता होने पर बच्चे या उनके परिजन 1098 पर कॉल कर निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को इस हेल्पलाइन के कार्यप्रणाली का डेमो प्रस्तुत कर समझाया गया।
कार्यक्रम में परामर्शदाता मंगली मार्डी, समीर कुमार महतो, विश्वजीत सिंह मोदक सहित दोनों विद्यालयों के शिक्षक एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।
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