जन कल्याण मोर्चा की याचिका पर अनुमंडल दंडाधिकारी की कोर्ट में हुई सुनवाई
सरायकेला। आदित्यपुर-कांड्रा-सरायकेला टोल रोड की जर्जर स्थिति को लेकर सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को अनुमंडल दंडाधिकारी सत्येंद्र महतो की कोर्ट में सुनवाई हुई। मिस केस संख्या 260/2023 की सुनवाई के दौरान मोर्चा की ओर से अधिवक्ता आशुतोष कुमार ने कोर्ट को बताया कि कांड्रा-सरायकेला मार्ग पर हाल के दिनों में कुछ जगहों पर रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है, जो नाकाफी है। वहीं, सरायकेला जिला कोर्ट से दुगनी पेट्रोल पंप तक की सड़क पूरी तरह से उपेक्षित है, जिससे पुराने गड्ढों की स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है।
कोर्ट को यह भी अवगत कराया गया कि गड्ढों की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में 30 सितंबर 2025 को सरायकेला प्रखंड कार्यालय के सामने सड़क पर बने गड्ढे को बचाने के चक्कर में सिनी निवासी विनोद करुवा (32 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए।

महत्वपूर्ण बात यह रही कि जेआरडीसीएल (Jharkhand Road Development Corporation Limited) की ओर से कोई भी प्रतिनिधि कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर नाराजगी जताते हुए एसडीओ ने मामले को गंभीरता से लिया और जेआरडीसीएल को 3 अक्टूबर 2025 को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का सख्त निर्देश दिया।
जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष सह अधिवक्ता ओमप्रकाश ने कहा कि उपायुक्त सरायकेला-खरसावां एवं पथ निर्माण सचिव के निर्देश पर कुछ जगहों पर मरम्मत का कार्य हुआ है, जिससे कुछ हद तक राहगीरों को राहत मिली है। लेकिन अब भी कई हिस्से ऐसे हैं, जहां सड़क मरम्मत की सख्त आवश्यकता है।
उल्लेखनीय है कि यह मार्ग टोल रोड है, जहां से गुजरने के लिए आम जनता को शुल्क देना पड़ता है। इसके बावजूद सड़क की हालत बदहाल बनी हुई है। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए इस मार्ग पर भारी यातायात रहने की संभावना है। ऐसे में आम जनता की जान-माल की सुरक्षा के लिए अच्छी सड़क, पथ प्रकाश एवं समुचित सफाई व्यवस्था अति आवश्यक है।