सरायकेला जिले के पूर्व झामुमो जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान समेत अन्य को वर्ष 2017 में तत्कालीन भाजपा सरकार कार्यकाल के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में सरायकेला कोर्ट द्वारा शुक्रवार को सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया.

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सरायकेला सीजीएम मंजू कुमारी की न्यायालय में सभी आरोपियों को मामले में बरी किया गया है. जिनमें प्रमुख रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान, झामुमो नेता महेश्वर महतो, दीपक मंडल, भुंडा बेसरा, महिला नेत्री रेशमी मुर्मू को सरायकेला पुलिस द्वारा आरोपी बनाते हुए सरकारी काम में बाधा डालने संबंधित मामला दर्ज किया गया था. इधर न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने पर पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान ने कहा है कि भाजपा सरकार में उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची गई थी, उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था .गौरतलब है कि गमरिया प्रखंड अंतर्गत हथियाडीह गांव में औद्योगिकरण को लेकर विस्थापितों को हटाए जाने के मामले को लेकर तत्कालीन झामुमो जिला अध्यक्ष सैकड़ों समर्थकों के साथ सरायकेला न्यायालय जा रहे थे जिन्हें रोके जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था. उक्त मामले में पूर्व जिला अध्यक्ष को जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी.

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