सरायकेला: नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 75 वर्षीय बागुन सोय को पोस्को एक्ट 8 के तहत चार वर्ष व 12000 रु जुर्माना की सजा सुनाई गई है.
जुर्माना नही देने पर चार वर्ष अतिरिक्त सजा दिया गया है, जबकि भादवी की धारा 354 के तहत तीन वर्ष कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है,अर्थ दंड नही देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है.मामला वर्ष 2020 की है.इस सबन्ध में पीड़िता ने अपने रिश्ते में दादा बागुन सोय पर गलत नियत से  छेड़खानी करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
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