Chaibasa:- पश्चिम सिंहभूम चाईबासा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कुमारडूंगी थाना क्षेत्र निवासी मृतक बुधराम गागराई के दो हत्यारों को आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. मृतक बुधराम गागराई की पुत्री ललिता गागराई के लिखित आवेदन देकर दोनो अभियुक्तो के विरूद्ध शिकायत दर्ज करवाया था.

दअरसल, मामला 2019 का है, मृतक बुधराम गागराई को बाजार से लौटने के दौरान रूईया एवं डाडबिला गाँव के बीच जंगल में प्राथमिकी अभियुक्त जुनू गागराई उर्फ सनातन गागराई और शिवन गागराई दोनों भाइयों ने पीछे से पेट्रोल फेंक कर आग लगा दिया था. जिससे मृतक बुधराम गागराई का पीठ बुरी तरह झुलस गया था. घायल अवस्था में ही बुधराम गागराई किसी तहत अपना कपड़ा खोलकर भागते हुए अपने घर पहुंचा. घर वालो के द्वारा उसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। एम०जी०एम० अस्पताल जमशेदपुर में ईलाज के दौरान बुधराम गागराई की मृत्यु हो गई थी. इस घटना की शिकायत मृतक बुधराम गागराई की बेटी ललिता गागराई ने लिखित आवेदन देकर दोनो अभियुक्तो के विरूद्ध शिकायत दर्ज करवाया था. कांड के अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक महेंद्र प्रसाद राय हैं कांड में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक बृजेश कुमार सदर कोर्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के द्वारा पैरवी की गई.

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