Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी (तांतनगर) थाना में 23 मई 2021 को अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली के विरूद्ध सनातन बिरूली का हत्या करने के आरोप में दर्ज किया गया था. जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.
घटना के संबंध में बताया गया कि 23.05.2021 को लगभग 12:30 बजे अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली एवं सनातन बिरुली बबूल का पेड़ काटने को लेकर आपस में तू-तू मैं-मैं हो गई. इस क्रम में अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली ने सनातन बिरूली के गर्दन एवं माथे पर टाँगी से मार कर वहाँ से भाग गया.
घटनास्थल पर ही सनातन बिरूली की मृत्यु हो गई थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरुली को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि में अभियुक्त गुमदी बिरूली उर्फ डोडा बिरूली को आजीवन कारावास तथा 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.