Ranchi :- लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है और चुनाव के वक्त हम देखते हैं कि कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों के समर्थन में किसी के भी घरों के बाहर पोस्टर चिपका देते हैं. पोस्टर पर कई स्लोगन लिख देते हैं. ऐसे में आम लोगों को इस चुनाव अपने अधिकारों से अवगत होना जरूरी है. लोगों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि बिना परमिशन ऐसा करते हैं तो घर के मालिक की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

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आईये इनके नियम को जानते हैं? स्लोगन और झंडा लगाने के नियम क्या हैं –

सीईओ अनुपम राजन ने नियमों के बारे में बताया कि अगर किसी राजनीतिक कार्यकर्ता घर के मालिक के अनुमति के बगैर स्लोगन लिखता है या पोस्टर चिपकाता है तो उनके खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ये कि अगर कोई बगैर मालिक के अनुमति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के साथ एक हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बरते सावधानी –

सीईओ अनुपम राजन के मुताबिक यदि कोई आम व्यक्ति किसी नेता के प्रचार अभियान से जुड़ा है तो उस पर वो सभी नियम लागू होते हैं जो राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के लिए हैं। खास तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय आम लोगों को सावधानी बरतना चाहिए। कई बार अनजाने में आम लोग भी ऐसे मैसेज या पोस्ट फॉरवर्ड करते हैं जो आचार संहिता उल्लंघन की कैटेगरी में आ जाता है। कई बार आपत्तिजनक पोस्ट, अश्लील सामग्री, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी पोस्ट को शेयर या लाइक किया जाता है तो उस यूजर के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

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