बोनस अधिनियम के उल्लंघन पर सवाल, आदित्यपुर में श्रमिक अधिकारों की लड़ाई तेज
Adityapur:आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह प्रदेश राजद के महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को दुर्गा पूजा से पूर्व लाभांश के आधार पर बोनस दिलाने की मांग की है। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को उप श्रमायुक्त जमशेदपुर अरविंद कुमार से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।
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ज्ञापन में कहा गया है कि परंपरागत रूप से दुर्गा पूजा के पूर्व औद्योगिक इकाइयों में बोनस भुगतान किया जाता रहा है, लेकिन अब अधिकांश इकाइयां समय पर मजदूरों को वेतन और बोनस देने में टालमटोल कर रही हैं। केवल कुछ बड़ी औद्योगिक इकाइयां ही आंशिक रूप से इस पर अमल करती हैं। जबकि बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत इकाइयों को नफा होने की स्थिति में अधिकतम 20 प्रतिशत और नफा न होने की स्थिति में भी न्यूनतम 8.33 प्रतिशत बोनस देना अनिवार्य है।पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि हकीकत यह है कि 90 प्रतिशत इकाइयां महज न्यूनतम बोनस 8.33 प्रतिशत पर ही रुक जाती हैं। कई इकाइयां तो ठेकेदारों के जरिए मजदूरों को नियोजित कर बोनस देने से भी बच निकलती हैं। अधिकांश इकाइयां बोनस भुगतान से जुड़ा जरूरी प्रपत्र ए, बी, सी, डी भी नहीं रखतीं और ना ही सेट ऑन-सेट ऑफ का पालन करती हैं।
उन्होंने उप श्रमायुक्त से मांग की है कि औद्योगिक क्षेत्र की सभी इकाइयों की सघन जांच कर मजदूरों को उनका वास्तविक हक दिलाया जाए। साथ ही औद्योगिक इकाइयों और उनके वेंडर (ठेकेदारों) को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि वे मजदूरों को लाभांश पर आधारित बोनस का भुगतान करें, ताकि त्योहार से पहले श्रमिक परिवारों को राहत मिल सके।

