
चाईबासा उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला: आशा नर्सिंग होम पर 11 लाख रुपये मुआवजे का आदेश, सदस्य ने जताई असहमति
Chaibasa (चाईबासा) : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, चाईबासा ने प्रसूता की मौत से जुड़े चर्चित चिकित्सकीय लापरवाही के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष और महिला सदस्य ने बहुमत से आशा नर्सिंग होम के संचालक एवं जनरल सर्जन डॉ. अरुण कुमार को सेवा में कमी और चिकित्सकीय लापरवाही का दोषी मानते हुए मृतका के पति को 10 लाख रुपये मुआवजा तथा 1 लाख रुपये मुकदमेबाजी खर्च, कुल 11 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। हालांकि
























































