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चाईबासा के आनंदपुर थाना के अवैध हथियार मामले में रिंकु साहू को 3 साल की सजा सुनाने संबंधी पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति।

PLFI से संबंध और अवैध हथियार मामले में रिंकु साहू दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

चाईबासा | पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र से जुड़े अवैध हथियार और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई (PLFI) से संबंध रखने के मामले में न्यायालय ने आरोपी रिंकु साहू को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला पुलिस की वैज्ञानिक अनुसंधान प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर सुनाया गया। चाईबासा अवैध हथियार मामला: आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 17 साल की सजा

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