
Chaibasa POCSO Case: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफस्सिल थाना कांड संख्या 172/2022 से जुड़े एक गंभीर मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी सुमन गोप को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। Seraikela life imprisonment: नाबालिग से दुष्कर्म मामले के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा प्राप्त जानकारी के अनुसार, 19 नवंबर 2022 को दर्ज इस मामले में आरोपी सुमन गोप (पिता- नंदलाल गोप, निवासी बड़ा टोनेटो, गोप बस्ती,




























































