
Chaibasa: अफीम तस्करी मामले में दोषी को 15 साल की सजा, 2.30 लाख रुपये जुर्माना
चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में अफीम की खरीद-बिक्री के मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी को कड़ी सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने बंदगांव थाना कांड संख्या 13/2023 के अभियुक्त रॉबर्ट बोदरा, निवासी नारा बोदरा, कटवा, बंदगांव थाना क्षेत्र को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। चाईबासा में अफीम तस्करी का बड़ा खुलासा: 7 किलो अफीम, 7 लाख नकद के साथ तस्कर गिरफ्तार प्रेस

























































