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Home»#Local»Seraikela-Kharsawan»Saraikela court convicted: शिक्षिका की गला काट हत्या आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी
Seraikela-Kharsawan

Saraikela court convicted: शिक्षिका की गला काट हत्या आरोपी को कोर्ट ने ठहराया दोषी

By The News24 Live29/01/2024No Comments2 Mins Read
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सरायकेला: जिले के सरायकेला थाना अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय खपरसाई के शिक्षिका सुकरू हेस्सा की गला काटकर हत्या के मामले में आरोपी हरि हेंब्रम को जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने दोषी ठहराया है।


भारतीय दंड विधान की धारा 302 के अंतर्गत आरोपी हरि हेंब्रम पर जुर्म निश्चित हुआ है ,31 जनवरी को अदालत द्वारा सजा के बिंदु पर सुनवाई की जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले का यह चर्चित मामला रही है।तीन जुलाई 2018 को प्राथमिक विद्यालय खापरसाई स्कूल के सामने ही शिक्षिका सुकरू हेस्सा को गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी हरि हेंब्रम ने शिक्षिका के सर को हाथ में पड़कर लगभग दो-तीन किलोमीटर तक पैदल चलकर लोगों को डरता रहा ,इस दौरान आरोपी तलवार भी भांज रहा था जिसके कारण पुलिस द्वारा काफी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा गया था।

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जिला व्यवहार न्यायालय के लोक अभियोजक बृजेश कुमार ने बताया कि इस मामले पर कुल 13 गवाहों की गवाही पूरी की गई है, इसमें अनुसंधानध् अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक भी शामिल हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट एवं तमाम गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में दोषी पाया गया है।

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