Chaibasa (चाईबासा): सोनुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2021 में अभियुक्त अरसद खान के खिलाफ बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने 4 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अभियुक्त को 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
मिली जानकारी अनुसार सोनुवा थाना काण्ड संख्या- 04 / 2021, 3 फरवरी 2021 धारा-354 (ए) / 354 भा०द० वि० एवं 8 / 12 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अरसद खान, पे०- सलीम खान, सा0+थाना- सोनुवा, जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक बच्ची के साथ छेड़कानी करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त अरसद खान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0- 13/2021 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, प० सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त अरसद खान को धारा- 8 पोक्सो में 04 (चार) साल सजा एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.
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