सरायकेला: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में कुल्हाड़ी से पीट-पीटकर हत्या करने की एक मामले पर आरोपी सारुल महतो को भादवि की धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹5000 जुर्माना की सजा सुनाई है, .
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जुर्माना नहीं दिए जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना होगा जबकि भादवि धारा 201 में दोषी पाते हुए आरोपी सारुल महतो को 3 साल का कारावास एवं ₹3000 जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना होगा। सरायकेला थाना अंतर्गत गुढा टोला ,बडपाली गांव में 2 मार्च 2020 को जगरू महतो की हत्या शारुल महतो द्वारा कुल्हाड़ी से पीट-पीट कर कर दिया गया था।जगरू महतो के सास मानी महतो द्वारा 2 मार्च 2020 सरायकेला थाना में सारूल महतो के खिलाफ हत्या का प्राथमिक्की दर्ज किया गया था ।
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