West Singhbhum (पश्चिमी सिंहभूम) : चक्रधरपुर में गांजा की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े वर्ष 2019 के एक मामले में अदालत ने आरोपी मुकेश साव को एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला 14 अक्टूबर 2026 को चक्रधरपुर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सुनाया।
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प्राप्त प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह मामला चक्रधरपुर थाना कांड संख्या 140/2019 से संबंधित है। पुलिस ने 2 अक्टूबर 2019 को आरोपी मुकेश साव, पिता स्वर्गीय रघुनाथ साव, निवासी आदर्श कॉलोनी, नगर परिषद के पीछे, चक्रधरपुर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(II)(A) के तहत मामला दर्ज किया था। आरोपी पर गांजा की अवैध खरीद-बिक्री करने का आरोप था।
छापेमारी में बरामद हुआ था 44 पैकेट गांजा
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि तत्कालीन थाना प्रभारी पुनि गोपीनाथ तिवारी को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी अपनी गुमटी में गांजा रखकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान आरोपी की गुमटी से कुल 44 पैकेट अवैध गांजा बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की।
वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए साक्ष्य
मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया और जांच पूरी करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। इसके आधार पर मामले की सुनवाई एनडीपीएस केस संख्या 09/2020 के तहत हुई।
अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को आरोपी मुकेश साव को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(II)(A) के तहत दोषी ठहराते हुए एक साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इस फैसले के साथ ही वर्ष 2019 में दर्ज गांजा बरामदगी के इस मामले में न्यायिक कार्रवाई का महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा हुआ।







