Sarikela: सरायकेला थाना के बाल मित्र हाजत में मृत नाबालिग मोहन मुर्मू मौत मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के आवेदन पर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने संज्ञान लिया है, जिसमें झारखंड सरकार के विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़ित परिजन के आवेदन पर उन्हें बतौर मुआवजा 2 लाख रूपये बैंक खाता के माध्यम से उपलब्ध कराने पर अंतरिम सहमति बनी है।
जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वारा मृत नाबालिग परिजनों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराए जाने के आवेदन पर सोमवार को जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश को निर्देशित किया गया है कि वे परिजनों से समन्वय स्थापित करे. ताकि पीड़ित परिवार तक अंतरिम वित्तीय सहायता पहुंचाई जाए. इसके अलावा पीड़ित परिवार से भी आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है. इस मौके पर उपायुक्त अरवा राजकमल, एसडीपीओ हरविंदर सिंह, डालास सचिव क्रांति कुमार मौजूद रहे. गौरतलब है कि जिला पुलिस द्वारा परिजनों को इससे पूर्व 2 लाख रुपये सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है. इधर सोमवार को भी मृत नाबालिग के शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका है. हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि संभवत मंगलवार को नाबालिग के शव का अंतिम संस्कार परिजनों द्वारा किया जाएगा.
मृत नाबालिग के परिजनों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात
सोमवार को जमशेदपुर गोपाल मैदान में सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मृत नाबालिग के परिजनों ने मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री को भी मामले से अवगत कराया है. जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई संबंधित आश्वासन दिए गए हैं.