Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार खाद्यान्न वितरण में अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का अवहेलना एवं अनुज्ञप्ति शर्तों का उल्लंघन के मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी टोंटो के माध्यम से संसूचित जन वितरण प्रणाली दुकानदार संग्राम लागुरी, अनुज्ञप्ति संख्या-05/88 के द्वारा माह जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई व जून-22 का राशन वितरण नहीं करने संबंधी शिकायतों के स्थलीय जांच के क्रम में दुकानदार पर लगाए गए आरोप को सही पाया गया. जिसके आलोक में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अनुज्ञप्ति संख्या- 05/88 को निलंबित कर संबंद्ध समस्त कार्डधारियों को समीपवर्ती भोलानाथ बानरा के जन वितरण प्रणाली दुकान के साथ संबद्ध किया गया है. उक्त जानकारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित प्रकाश ने दी.
उन्होंने बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा आगे जानकारी दी गई कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी-सह-अपर उपायुक्त द्वारा पारित आदेश एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खुंटपानी के अनुशंसा के आलोक में नूतन उपरुम महिला समूह-केन्दुलोटा, अनुज्ञप्ति संख्या- 01/2014 के द्वारा पिछले कई महीने से राशन वितरण हेतु निर्धारित मात्रा में कटौती एवं राशन कार्डधारियों का अंगूठा पंचिंग के बाद राशन नहीं दिए जाने के मामले पर जनहित में कार्रवाई किया गया है. साथ ही स्थानीय सफा सेतेंग महिला समूह मटकोबेड़ा के साथ संलग्न किया गया है.
उन्होंने बताया कि उपर्युक्त दोनों पदाधिकारियों की अनुशंसा उपरांत राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत को सही पाने के पश्चात खुंटपानी प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदार सुशील कुमार दोंगो बड़ाकुदाबेड़ा को निलंबित करते हुए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी खुंटपानी को सलंग्न कार्डधारियों को नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदार से संबंद्ध करने हेतु निर्देशित किया गया है. इसके अलावा राशन वितरण अनियमितता के मामले पर निर्देशानुसार संज्ञान लेते हुए खुंटपानी प्रखंड के केयाडचालोम पंचायत के सेया मसकल महिला समूह के अनुज्ञप्ति को निलंबित करते हुए जन वितरण प्रणाली दुकानदार बासी कुई से संबद्ध किया गया. टोंटो प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदार उदय कारवां अनुज्ञप्ति संख्या-07/88 को निलंबित किया गया है. समस्त कार्डधारियों को दुकानदार फूलमती बोयपाई अनुज्ञप्ति संख्या-03/97 और टोंटो प्रखंड के ही जन वितरण प्रणाली दुकानदार किस्टोबाम महिला मंडल अनुज्ञप्ति संख्या- 17/09 को निलंबित करते हुए सभी कार्ड धारियों को मंगल सिंह कुंटिया-नीमडीह, अनुज्ञप्ति संख्या-05/06 के साथ संबंद्ध किया गया है.