घर मे अकेला देख करता था गलत हरकत, महिला के डंडे से सिर पर वार करने से हुई मौत, पति पत्नी को मिली आजीवन कारावास की सजा

हत्या आरोपी पति पत्नी

चाईबासा : पश्चिम सिंहभूम चाईबासा न्यायालय ने हत्या कर लाश को ठिकाने लगा कर गुजरात के सूरत भागने वाले पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

हत्या आरोपी पति पत्नी
हत्या आरोपी पति पत्नी

इसे भी पढ़ें :- Life imprisonment : अपनी पत्नी को दूसरे के घर में सोया देख की मारपीट, हत्या के मामले में पति को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास और 10 हजार का जुर्माने की सजा, जाने क्या है मामला

घटना 22.02.2018 की है, आनंदपुर थाना क्षेत्र के रून्धीकोचा निवासी महिला शांति मिंज को घर मे अकेला देख रमेश तिर्की अक्सर गलत हरकत किया करता था. 22 फरवरी 2018 को भी गलत हरकत किया, जिससे गुस्से में आकर शांति मिंज ने दरवाजा बंद करने वाला लकड़ी से सिर के पीछे मार दिया. जिससे घटना स्थल पर ही रमेश तिर्की की मृत्यु हो गई. जब शांति मिंज का पति बानु मिंज अपने घर लौटा तो देखा कि रमेश तिर्की का शव जमीन पर पड़ा हुआ है. शांति मिंज ने अपने पति को सारी बात बताई. जिसके बाद शांति मिंज एवं बानु मिंज दोनो मिलकर शव को छिपाने के नियत से कुंआनुमा खदान में उसके शव को फेंक कर 24.02.2018 को काम करने सूरत (गुजरात) भाग गए.

डेढ़ वर्ष बाद जब पति पत्नी गांव लौटे तो पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने काण्ड के अभियुक्त बानु मिंज एवं शान्ति मिंज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. इसके साथ ही सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड का विचारण के क्रम में आज न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बानु मिंज एवं शान्ति मिंज को आजीवन कारावास और दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें :-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *