Chaibasa (चाईबासा) : चाईबासा के तांबो चौक में 27 अक्टूबर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में गिरफ्तार 16 आरोपियों की जमानत याचिका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) अक्षत श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
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यह मामला हत्या के प्रयास, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित है। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) संदीप अनुराग टोपनो ने मुफ्फस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
नामजद आरोपियों में कई गांवों के लोग शामिल
जिनकी जमानत याचिका खारिज की गई है, उनमें मुफ्फस्सिल के हाड़ीरा गांव निवासी लक्ष्मी कुंटिया, गीतिलपी की दुखनी संवैया, शिवानी संवैया, दुंबी संवैया, बुकरू संवैया, श्रीकांत मुंदुइया, राजा तांबिया, तांतनगर के मनीष चंद्र समद, जोजोहातु की सूमी लागुरी, बादुड़ी की नानीया पूर्ति और तुलसी पूर्ति, झींकपानी के डुबूलिया कुंकल, कुमारडुंगी के रविंद्र गागराई, अंकुल कुट्टी के अविनाश कुदादा, मझगांव के साहिल बिरुवा, राजनगर के साइमन तियू और तांबो चौक के नदीम शेख शामिल हैं।
क्या है मामला
घटना 27 अक्टूबर की दोपहर करीब 12 बजे की है। तांबो चौक पर 74 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों ने प्रशासनिक प्रतिबंध के बावजूद लाठी-डंडों के साथ प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन ने पहले ही धारा 144 लागू की थी और भीड़ को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए।
इस घटना में पुलिस भी हुए घयाल
स्थिति बिगड़ने पर जब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में एसडीपीओ बाहमन टुटी, सार्जेंट मेजर मंशू गोप, एएसआई मेघनाथ मंडल, मिथुन कुमार और आरक्षी पराशर गोप समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
पुलिस की कार्रवाई जारी
पुलिस ने हिंसा में शामिल 16 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि बाकी की तलाश जारी है। प्रशासन ने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

