Ranchi: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क तय कर दिए हैं. वर्ष 2018 में हुए निकाय चुनाव के तर्ज पर ही प्रत्याशियों को नामांकन के लिए शुल्क अदा करने होंगे.
इस बार नगर निकाय चुनाव में मेयर, अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को पांच हजार रुपये और वार्ड पार्षद के लिए एक हजार रुपये का नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि महिला समेत आरक्षित सीट वाले प्रत्याशियों को आधे शुल्क का भुगतान करना होगा. इसके तहत इन्हें नामांकन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी. प्रत्याशियों को अपने नामांकन पत्र में 2 मतदाताओं का हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा. जिसमें से एक प्रस्तावक और दूसरा समर्थक होंगे. वही दो सेट में नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों को एक सेट के लिए ही भुगतान करना होगा. प्रत्याशी किसी एक पद के लिए 2 से अधिक सेट में नामांकन नहीं कर सकेंगे. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी प्रत्याशियों को 5 बार ब्योरा देना पड़ेगा।