Chaibasa: अफीम तस्करी मामले में दोषी को 15 साल की सजा, 2.30 लाख रुपये जुर्माना

चाईबासा में अफीम तस्करी मामले में सजा से संबंधित अदालत का फैसला

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में अफीम की खरीद-बिक्री के मामले में अदालत ने बुधवार को दोषी को कड़ी सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा की अदालत ने बंदगांव थाना कांड संख्या 13/2023 के अभियुक्त रॉबर्ट बोदरा, निवासी नारा बोदरा, कटवा, बंदगांव थाना क्षेत्र को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मामले में रॉबर्ट बोदरा के खिलाफ 31 मार्च 2023 को बंदगांव थाना में धारा 15(सी)/18/25 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उस पर डोडा (अफीम) की खरीद-बिक्री करने का आरोप था।

पुलिस को 31 मार्च 2023 की रात करीब 12:45 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि कटवा गांव में रॉबर्ट बोदरा अपने घर के पास डोडा अफीम की खरीद-बिक्री कर रहा है और वाहन में डोडा लोड किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त कर छापेमारी की।

पुलिस के पहुंचने पर रॉबर्ट बोदरा समेत अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने लगे। पुलिस ने मौके से डोडा (अफीम) बरामद कर विधिवत जब्त किया। मामले की जांच के दौरान आरोपी रॉबर्ट बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रॉबर्ट बोदरा को दोषी पाया। 19 अगस्त 2026 को सुनाए गए फैसले में अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 15(सी) के तहत 15 वर्ष के कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, धारा 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 वर्ष के कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई।

अदालत के फैसले के बाद अफीम तस्करी से जुड़े इस मामले में दोषी को कठोर सजा मिली है।

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