Chaibasa (चाईबासा): पश्चिम सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने सदर अस्पताल चाईबासा स्थित कैंटीन एवं बाबा मंदिर स्थित मसाला रिटेलर्स का निरीक्षण किया गया. उक्त जांच के क्रम में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एवं मिक्स मसाला का नमूना संग्रहित कर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा. इसके साथ ही जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेत्तर कारवाई किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि आज जांच के क्रम में विलीभ मसाला का fssai लाइसेंस नहीं पाया गया. जिस पर संबंधित को fssai लाइसेंस डिस्पले करने का निर्देश दिया गया है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी फूड लाइसेंस धारक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कर्मियों को फूड सेफ्टी से संबंधित फोस्टैक प्रशिक्षण अवश्य प्राप्त कराएंगे.
साथ ही बताया गया कि जो भी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे हैं, उन्हें 7 (सात) दिनों के अंदर स्वयं या अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर www.foscos.fssai.gov.in के माध्यम से फूड लाइसेंस हेतु आवेदन करने का निर्देश भी दिया गया. फूड लाइसेंस से जुड़े किसी भी समस्या होने पर सिविल सर्जन कार्यालय- सदर अस्पताल स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में संपर्क कर सकते है.
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