कोर्ट में मुकदमा जीतकर हासिल की थी ढाई करोड़ की पुश्तैनी जमीन, जमीन दखल को मतकमहातु ग्रामसभा ने भी दी मान्यता

Chaibasa : मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के मतकमहातु (महुलसाई) निवासी मंगल सिंह देवगम एवं उसके सगे भाई मानकी देवगम को एसडीओ सदर कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद उनको उनकी पुश्तैनी जमीन वापस मिल गयी है. चाईबासा-झींकपानी मुख्य सड़क किनारे होने की वजस से खुले बाजार में इस जमीन की कीमत करीब ढाई करोड़ आंकी जा रही है.

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इस जमीन पर वर्तमान में रतिलाल तांती नामक व्यक्ति का अवैध कब्जा था. लेकिन कोर्ट में केस हारने पर उन्होंने इसे छोड़ दी. अब इस जमीन पर दखलकार मंगल सिंह देवगम उर्फ डोको तथा मानकी देवगम ने आधारभूत संरचना का निर्माण शुरू कर दिया है. जमीन की घेराबंदी भी कर दी गयी. इधर, मतकमहातु की ग्रामसभा ने भी इस दखल को मान्यता दे दी है.

ग्रामसभा ने इसके लिये बाकायदे जमीन पर सूचना भी पट्ट लगा दिया है. इसमें लिखा है कि इस जमीन पर अब मंगल सिंह देवगम एवं मानकी देवगम का दखल है. सर्वे सैटलमेंट (1963-64) में खतियानी रैयत चैतन्य हो तथा मड़ाकी हो दोनों के पिता स्वर्गीय बुरजू हो के नाम से यह जमीन दर्ज है. मानकी देवगम तथा मंगल सिंह देवगम इनके वंशज और खतियानी अंशदार हैं. पूरी जमीन 0.41 डिसमिल है जिसका खाता संख्या-7 तथा प्लॉट संख्या-646 है. ग्रामसभा ने सूचना पट्ट में ये भी लिखा है कि किसी गैर आदिवासी खरीददार के साथ इसकी खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है. ग्रामसभा ने चेतावनी भी दी है कि सूचना पट्ट से छेड़छाड़ दंडनीय है. इसका किसी ने उल्लंघन किया तो उसे दंड मिलेगा. ज्ञात हो कि इस जमीन पर दखल की कार्यवाही कोल्हान भूमि बचाओ समिति के अध्यक्ष विनोद सावैयां के नेतृत्व में कुछ दिन पूर्व ही हुआ था. बड़ी संख्या में गांव के ग्रामीण इसके गवाह रहे थे.

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