सरायकेला पुलिस कस्टडी मोहन मुर्मू मौत मामले में जिला पुलिस प्रशासन ने परिजनों को अब तक दिए 5 लाख मुआवजा राशि, स्पीडी ट्रायल के तहत दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई

Saraikela: सरायकेला के बालमित्र थाना में पुलिस कस्टडी में मृत नाबालिग मोहन मुर्मू मौत मामले को लेकर जारी परिजनों का गतिरोध मंगलवार को अंततः समाप्त हो गया. घटना के पांचवे दिन जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा मृतक के परिजनों को अब तक 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई।
मंगलवार को सरायकेला परिसदन में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक आनंद प्रकाश ,एसडीपीओ हरविंदर सिंह समेत अन्य अधिकारियों की बैठक मृतक के परिजनों के साथ हुई. जिसमें मृत मोहन मुर्मू के पिता दुबाई मार्डी, घाटशिला जिला परिषद सदस्य देवयानी मुर्मू ,मुखिया संघ के अध्यक्ष लालमोहन सिंह समेत अन्य मौजूद रहे. इस मौके पर उपायुक्त द्वारा आपसी सहयोग कर परिजनों को 2 लाख का चेक और 1 लाख नगद सहायता राशि के रूप में प्रदान किया गया. इससे पूर्व एसडीपीओ के माध्यम से 2 लाख रुपये परिजनों को सौंपा गए थे। इस बैठक के बाद मृतक के परिजन समेत अन्य लोग अंतिम संस्कार के लिए जमशेदपुर स्थित भुईयाडीह बर्निंग घाट को रवाना हो गए.
मृतक परिजनों को हर संभव सहायता ,दोषी अधिकारियों पर स्पीडी ट्रायल के तहत चलेगा मुकदमा
सरायकेला जिला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बैठक के उपरांत बताया कि मृतक परिजनों को प्रशासन और सरकारी स्तर पर अन्य सहायता प्रदान किए जाने की कवायद भी जल्द शुरू की जाएगी. इन्होंने बताया कि मृतक के परिजन जो भूमिहीन श्रेणी में आते हैं उन्हें पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के सहयोग से रहने के लिए जमीन, वृद्धा पेंशन और एक आश्रित को आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में निजी स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा. उपायुक्त ने बताया कि पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि मामले में शामिल दोषी पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज हत्या मामले में स्पीडी ट्रायल की कार्रवाई प्रारंभ कर कड़ी सजा दिलाई जाए.

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