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Home - Jamshedpur - जमशेदपुर : पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित तीन पर आपराधिक मामला दर्ज, सरकारी चिकित्सक डॉ. मृत्युंजय सिंह पहुंचे अदालत
Jamshedpur

जमशेदपुर : पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित तीन पर आपराधिक मामला दर्ज, सरकारी चिकित्सक डॉ. मृत्युंजय सिंह पहुंचे अदालत

By Devendra Singh29/11/2025Updated:29/11/2025No Comments2 Mins Read
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    • Jamshedpur (जमशेदपुर) : अदित्यपुर निवासी सरकारी चिकित्सक डॉ. मृत्युंजय सिंह और झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। डॉ. सिंह ने सीजेएम कोर्ट में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पवन कुमार और विजय वर्मा के खिलाफ आपराधिक परिवाद दायर किया है। शिकायतवाद पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाया है।
    • Adityapur Dr. OP Anand Attack Banna Gupta:स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता की बखिया उधेड़ने में फिर जुटे डॉ. ओपी आनंद , चुनाव में बढ़ाएंगे बन्ना की मुश्किलें, 1932 खतियान नीति का खुलकर विरोध, देखें Video
    • शिकायत में डॉ. सिंह ने आरोप लगाया है कि तीनों ने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने दावा किया है कि साजिश के तहत गलत बयान तैयार कर उन्हें मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाई गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि विभाग ने बिना ठोस कारण उन्हें पद से हटाया।
  • इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
    • दायर मामला बीएनएस की धारा 356(1), 356(2), 352, 198, 201, 202, 351, 203, 316(5), 318, 45, 61, 199, 224, 232, 227 और 248 के तहत दर्ज किया गया है।
  • निलंबन और जांच रिपोर्ट
    • डॉ. मृत्युंजय सिंह पर आरोप लगाया गया था कि वे बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करते। इसी आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें 1 जनवरी 2025 से निलंबित कर दिया था। लेकिन विभागीय जांच के बाद सच सामने आया।
  • जांच रिपोर्ट के अनुसार :
    • सितंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच डॉ. सिंह ने 262 दिन ड्यूटी की, अस्पताल प्रबंधन ने पुष्टि की कि वे नियमित रूप से कार्यरत थे, रोस्टर में उनके नाम का स्पष्ट उल्लेख रहा
    • इन तथ्यों को आधार बनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने माना कि आरोप निराधार और गलत थे तथा उनका निलंबन समाप्त कर तुरंत बहाल कर दिया गया।
  • अगली प्रक्रिया
    • कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद मामला अब अगली तारीख के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आगे की सुनवाई में बयान और साक्ष्य पेश किए जाएंगे।
    • http://पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के पास है ग्लाक पिस्टल, DC ने दिया राज्यकीय शस्त्रागार में जमा करने का आदेश
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Jamshedpur (जमशेदपुर) : अदित्यपुर निवासी सरकारी चिकित्सक डॉ. मृत्युंजय सिंह और झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच चल रहा विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है। डॉ. सिंह ने सीजेएम कोर्ट में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पवन कुमार और विजय वर्मा के खिलाफ आपराधिक परिवाद दायर किया है। शिकायतवाद पर शुक्रवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाया है।

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पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता

Adityapur Dr. OP Anand Attack Banna Gupta:स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस प्रत्याशी बन्ना गुप्ता की बखिया उधेड़ने में फिर जुटे डॉ. ओपी आनंद , चुनाव में बढ़ाएंगे बन्ना की मुश्किलें, 1932 खतियान नीति का खुलकर विरोध, देखें Video

शिकायत में डॉ. सिंह ने आरोप लगाया है कि तीनों ने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाए, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्होंने दावा किया है कि साजिश के तहत गलत बयान तैयार कर उन्हें मानसिक और सामाजिक क्षति पहुंचाई गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि विभाग ने बिना ठोस कारण उन्हें पद से हटाया।

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

दायर मामला बीएनएस की धारा 356(1), 356(2), 352, 198, 201, 202, 351, 203, 316(5), 318, 45, 61, 199, 224, 232, 227 और 248 के तहत दर्ज किया गया है।

डॉ. मृत्युंजय सिंह
डॉ. मृत्युंजय सिंह

निलंबन और जांच रिपोर्ट

डॉ. मृत्युंजय सिंह पर आरोप लगाया गया था कि वे बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं और बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करते। इसी आधार पर स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें 1 जनवरी 2025 से निलंबित कर दिया था। लेकिन विभागीय जांच के बाद सच सामने आया।

जांच रिपोर्ट के अनुसार :

सितंबर 2023 से जुलाई 2024 के बीच डॉ. सिंह ने 262 दिन ड्यूटी की, अस्पताल प्रबंधन ने पुष्टि की कि वे नियमित रूप से कार्यरत थे, रोस्टर में उनके नाम का स्पष्ट उल्लेख रहा

इन तथ्यों को आधार बनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने माना कि आरोप निराधार और गलत थे तथा उनका निलंबन समाप्त कर तुरंत बहाल कर दिया गया।

अगली प्रक्रिया

कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद मामला अब अगली तारीख के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आगे की सुनवाई में बयान और साक्ष्य पेश किए जाएंगे।

http://पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के पास है ग्लाक पिस्टल, DC ने दिया राज्यकीय शस्त्रागार में जमा करने का आदेश

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