Chaibasa :- संपत्ति विरुपण (स्वरूप में बदलाव) अधिनियम मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार और अन्य दो लोग शनिवार को चाईबासा में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत में हाजिर हुए. कोर्ट ने चार नेताओं को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.
इस संबंध में बीते शनिवार (18 मार्च) को कोर्ट में सभी का बयान दर्ज हुआ था. उक्त चारों नेताओं पर वर्ष 2011 में जुगसलाई थाना क्षेत्र में बिना अनुमति के दूसरी की संपत्ति पर पार्टी का बैनर टांगने का आरोप था. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस का बैनर व डॉ. अजय कुमार ने झारखंड विकास मोर्चा का बैनर टांग दिया था. इसे लेकर जुगसलाई थाने में चारों (स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेस नेता डाॅ अजय कुमार, फिरोज खान व नटटू झा) के खिलाफ रेलवे पदाधिकारी सुनील कुमार चौधरी के बयान पर 26 जून, 2011 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने बताया कि चारों के खिलाफ रेलवे की जमीन पर बिना सूचना दिए पार्टी का बैनर-पोस्टर लगाने का आरोप था. इस मामले में शनिवार को सुनवाई हुई.