Saraikela (सरायकेला) श्रम विभाग ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों और कल-कारखानों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत पूरे जिले में संचालित सभी फैक्टरियों और कंपनियों को अब सरकार द्वारा तय किए गए मजदूरी दरों को कंपनी गेट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है।
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यह कदम मजदूरों की पारदर्शिता और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। श्रम अधीक्षक अविनाश ठाकुर ने बताया कि निर्धारित एक्ट के तहत न्यूनतम मजदूरी और महंगाई भत्ता जोड़कर तैयार की गई अद्यतन मजदूरी दरों को नोटिस बोर्ड पर लगातार प्रदर्शित करना जरूरी है। कई औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा इसका पालन न किए जाने की शिकायत के बाद विभाग ने अब सख्ती दिखाने का निर्णय लिया है। ऐसे प्रतिष्ठानों पर श्रम कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी जो नियमों का पालन नहीं करेंगे।उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से समय-समय पर कंपनियों को निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जल्द ही एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि मजदूर और उद्योग प्रबंधन दोनों इस व्यवस्था को गंभीरता से लें। मजदूरी दर प्रदर्शित होने से मजदूरों को सही जानकारी मिलेगी और किसी भी प्रकार की ग़लतफ़हमी या शोषण की स्थिति नहीं बनेगी।

श्रम अधीक्षक ने सभी औद्योगिक इकाइयों से अपील की है कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें और मजदूरी दरों को समय पर अद्यतन कर गेट पर लगाएं, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
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