सरायकेला: झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 की तैयारियाँ तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सरायकेला-खरसावाँ जिला अंतर्गत तीन प्रमुख नगर निकायों— आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद (वर्ग-ख) और सरायकेला नगर पंचायत के लिए निर्वाची पदाधिकारियों (RO) और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों (ARO) की नियुक्ति कर दी गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 और निर्वाचन नियमावली 2012 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त द्वारा नामित अधिकारियों को चुनाव संपन्न कराने की कमान सौंपी गई है।
निकायवार मुख्य नियुक्तियाँ:
आदित्यपुर महापौर (Mayor) पद हेतु
• निर्वाची पदाधिकारी (RO): श्री जयवर्द्धन कुमार (अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ) –
• सहायक निर्वाची पदाधिकारी (ARO): 1. श्री प्रधान माझी (प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खरसावाँ) – श्री कप्तान सिंकु (अंचल अधिकारी, खरसावाँ) –
• श्री श्रवण कुमार झा (अंचल अधिकारी, राजनगर)
वार्ड पार्षद (Ward Councillor) पदों हेतु
वार्डों के सफल संचालन के लिए इसे चार प्रमुख भागों में बाँटा गया है:
वार्ड 01 से 09
श्री पुष्कर सिंह मुण्डा (जिला आपूर्ति पदाधिकारी)
वार्ड 10 से 18 प्रवीण कुमार (अंचल अधिकारी, गम्हरिया)
वार्ड 19 से 27
श्री सतेन्द्र महतो (कार्यपालक दण्डाधिकारी)
वार्ड 28 से 35
श्री गिरजा शंकर महतो (जिला परिवहन पदाधिकारी)
कपाली नगर परिषद:
कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए अनुमंडल पदाधिकारी (चाण्डिल) विकास कुमार राय को निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
• वार्ड पार्षद (वार्ड 1 से 11): चाण्डिल बीडीओ तालेश्वर रविदास को कमान सौंपी गई है।
• वार्ड पार्षद (वार्ड 12 से 21): चाण्डिल सीओ श्री प्रदीप कुमार महतो को जिम्मेदारी दी गई है।
• सरायकेला नगर पंचायत
सरायकेला नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए निदेशक (DRDA) श्री अजय कुमार तिर्की निर्वाची पदाधिकारी होंगे।
• वार्ड पार्षद (वार्ड 1 से 06): कुचाई के बीडीओ श्री साधु चरण देवगम।
• वार्ड पार्षद (वार्ड 7 से 11): सरायकेला की बीडीओ श्रीमती स्मिता सिंह को जिम्मेदारी मिली है।
सुव्यवस्थित चुनाव की तैयारी
प्रशासन ने चुनाव को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए शिक्षा, सहकारिता, कृषि और बाल विकास परियोजना विभाग के अधिकारियों को भी सहायक निर्वाची पदाधिकारी के रूप में तैनात किया है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाएं अब संशोधित मानी जाएंगी।

