ST को धर्म परिवर्तन के बावजूद ST ACT का लाभ मिल सकता है, SC को नहीं

Saraikela:- आदित्यपुर के ऑटो क्लस्टर सभागार में शनिवार को समेकित जनजाति विकास अभिकरण के द्वारा एससी-एसटी सुरक्षा व वनाधिकार अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित हुई. जिसमें दोनों विषयों पर 4 घंटे तक विशेषज्ञ और जिले के अधिकारियों ने मंथन किया. कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीसी अरवा राजकमल ने एससी एसटी एक्ट पर बोलते हुए कहा कि एसटी को धर्म परिवर्तन के बावजूद एसटी एक्ट का लाभ मिल सकता है, लेकिन एससी को नहीं मिलेगा. एससी को केवल हिंदुस्म के धर्म मसलन बौद्ध, जैन, सिख आदि धर्म परिवर्तन करने पर ही एससी एक्ट का लाभ मिलेगा. वहीं वनाधिकार अधिनियम के बारे में उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी और सीओ को निर्देश दिया कि वे सही व्यक्ति को ही पट्टा देने का काम करें.

उन्होंने आदिवासी को जीवन जंगल से जुड़े होने और वनों की रक्षा करने वाला बताया. उन्होंने वनों को स्थानीय ग्रामीणों को समिति बनाकर सामुदायिक वन पट्टा देने की सिफारिश की उन्होंने कहा कि इससे वन को संवर्धन कर सकते हैं. कार्यशाला में जहां एससी-एसटी एक्ट पर अधिवक्ता नाईकी हेम्ब्रम ने विचार रखा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उपस्थित लोगों को अधिनियम की महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी. वहीं वनाधिकार अधिनियम के बारे में सोहन लाल कुमार ने विस्तार से जानकारी दी और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लोगों के शंका का समाधान किया.

ग्रामीणों ने वनाधिकार अधिनियम के इम्प्लीटेशन में सीन विभाग को सबसे बड़ा अड़चन बताया. यह कार्यशाला समेकित जनजाति विकास अभिकरण के द्वारा आयोजित किया गया था. जिसका विषय था एससी-एसटी सुरक्षा व वनाधिकार अधिनियम. कार्यशाला में एसपी आनंद प्रकाश, एसडीएम राम कृष्ण कुमार, एडीसी सुबोध कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी लक्ष्मण हरिजन, एसडीपीओ हरविंदर सिंह, डीएसपी मुख्यालय चंदन वत्स आदि मौजूद रहे.

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