Chaibasa :- पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुवा थाना क्षेत्र अन्तर्गत एदेलबेड़ा गांव निवासी अभियुक्त आजाद बोदरा चाईबासा के विरुद्ध हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था. जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के द्वारा अभियुक्त आजाद बोदरा को आजीवन कारावास एवं 10,000 रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
घटना के बारे में बताया गया कि 27.07.2021 को समय करीब 3 बजे आजाद बोदरा ने पुरानी बातों को लेकर मुक्ता बोदरा के घर आये और गाली ग्लौज करते हुए बाल में पकड़ कर घसीटते हुए घर से बाहर स्थित चापाकल के पास पटक दिया. साथ ही चापाकल के पास पड़े पत्थर से सिर पर मार दिया. जिससे घटनास्थल पर ही मुक्ता बोदरा की मृत्यु हो गई थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त आजाद बोदरा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर इस काण्ड का विचारण के क्रम में आज न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय ने अभियुक्त आजाद बोदरा को आजीवन कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.