पोक्सो एक्ट के तहत दो आरोपियों को 24 -24 वर्ष की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया

Chaibasa : पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत 2 आरोपियों को 24-24 वर्ष की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनो को 10 -10 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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सोनुवा निवासी विजय नायक और गोइलकेरा निवासी सुनील भुईया के खिलाफ 25 अगस्त 2019 को गोइलकेरा थाना में पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया गया था कि गोइलकेरा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती थी. 24 अगस्त 2019 की रात में वहां के रात्रि प्रहरी सुनील भुइयां ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर बगल की स्कूल में ले गया. बाद में सुनील भुइयां और विजय नायक ने उसके साथ बलात्कार किया था. घटना के बाद दोनों ने उसे इस बात को किसी को ना बताने का धमकी भी दिया था.

बाद में पीड़िता ने घटना के बारे में अपने भाई को पूरी जानकारी दी. जिसके बाद गोइलकेरा थाना में दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत विजय नायक और सुनील भुईया के खिलाफ गोइलकेरा थाना कांड संख्या 20//2019 366ए / 34 भादवि एवं 6/8/10 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने जांच पड़ताल कर पूरे मामले का उद्भेदन कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसी मामले को लेकर बुधवार को चाईबासा प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश की अदालत में पोस्को एक्ट के तहत सोनुवा निवासी विजय नायक और गोइलकेरा निवासी सुनील भुईया को 24 – 24 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 10 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है.

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